बिहार दाखिल-ख़ारिज प्रक्रिया में नया नियम: एक और दस्तावेज़ की आवश्यकता
बिहार राज्य में दाखिल-ख़ारिज के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इसके अनुसार, अब दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन करते समय एक अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह दस्तावेज़ अपलोड किए बिना आपका दाखिल-ख़ारिज आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा।
Bihar Dakhil Kharij New Rule:
अब जब आप दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको इस नए दस्तावेज़ को अपलोड करना होगा। इसके बाद ही आपके जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किया जाएगा। यदि आप यह दस्तावेज़ अपलोड नहीं करते हैं, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और जमीन की खरीद-बिक्री करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कदम जमीन की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता और कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए उठाया गया है।
इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Dakhil Kharij New Rule : Overviews
Post Name | Bihar Dakhil Kharij New Rule : बिहार दाखिल-ख़ारिज में बड़ा बदलाव अब हिस्सेदार को लगाना होगा सहमती पत्र नोटिस जारी |
Post Date | 25/11/2021 |
Post Type | Dakhil-Kharij New Update |
Update Name | Dakhil-Kharij Apply New Document |
Document Name | Jamin Dakhil-Kharij |
Department | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
Dakhil-Kharij Apply | Online |
Official Website | biharbhumi.bihar.gov.in |
Bihar Dakhil Kharij New Rule : Short Details | Bihar Dakhil Kharij New Rule : इसके अनुसार अब दाखिल-ख़ारिज करवाने के लिए एक और दस्तावेज जमा करना होगा | जिसके बाद ही आपका दाखिल-ख़ारिज हो पायेगे | दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन करते समय आपको इस दस्तावेज को अपलोड करना होगा | जिसके बाद ही आपके जमीन की दाखिल-ख़ारिज हो पायेगे अगर आप उस दस्तावेज को उपलोड नहीं करते है तो आपके दाखिल-ख़ारिज के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा | |
Bihar Dakhil Kharij New Rule
बिहार दाखिल-ख़ारिज नया नियम: जमीन खरीदने पर लागू होने वाली नई शर्तें
अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं, तो आपको उस जमीन का दाखिल-ख़ारिज अपने नाम पर करवाना होता है। यह प्रक्रिया उस जमीन के पुराने मालिक के नाम से काटकर आपके नाम पर चढ़ाने का काम करती है। हालांकि, अब इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
Bihar Dakhil Kharij New Rule के तहत अब अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं, और वह जमीन वर्तमान रैयत मालिक के नाम पर है, तो दाखिल-ख़ारिज सीधे उसके नाम से आपके नाम पर कर दी जाएगी। लेकिन अगर वह जमीन पुराने मालिक (पूर्वज) के नाम पर है, तो जमीन को बेचने से पहले आपको जमीन के सभी हिस्सेदारों से सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। बिना सहमति पत्र के उस जमीन का दाखिल-ख़ारिज नहीं किया जाएगा।
यदि आप उस जमीन के एकमात्र हिस्सेदार हैं, तो आपको सहमति पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अगर किसी हिस्सेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी (पुत्र) से सहमति पत्र लेना आवश्यक होगा।
यह नया नियम जमीन खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
दाखिल खारिज को लेकर जारी नए अपडेट के मुताबिक अगर आप किसी जमीन को खरीदते है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातो का ध्यान रखना होगा |
- अगर आप विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करें |
- अगर जमाबंदी पूर्वज के नाम से है या संयुक्त खाते की है तो सभी हिस्सेदार की सहमती पत्र आवेदन के अवश्य संलग्न करें |
Bihar Dakhil Kharij New Rule : दाखिल -ख़ारिज के समय इन बातो का रखे ध्यान
- बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर आवेदन करे ताकि आवेदन के बाद की कारवाई आप खुद कर सके |
- आवेदन हेतु विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करे | अगर जमाबंदी पूर्वज के नाम से है या संयुक्त खाते है तो सभी हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें |
- जांच के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटी पाई जाती है तोऐसे में आवेदन वापस आवेदक के लोगिन में सुधार हेतु लौटा दी जाएगी | गलती सुधार पर फिर से आवेदन जमा कर सकेंगे |
- आवेदन हेतु विक्रेता /पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाला खाता, खेसर तथा रकबा का होना अनिवार्य है |
- आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा तथा आवेदन जाँच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जायेगा | आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल-ख़ारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी |
Bihar Dakhil Kharij New Rule : अपने पूर्वज की जमीन ऐसे करवाए अपने नाम पर दाखिल-ख़ारिज
- बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लोगिन कर आवेदन करे ताकि आवेदन के बाद की कारवाई आप खुद कर सके |
- पूर्वज की जमीन वंशजो के नाम आपसी सहमित से संयुक्त रूप से या सभी वंशजो के नाम अलग-अलग बंटवारा के आधार पर भी दाखिल-ख़ारिज होते हुए जमाबंदी खुल सकती है |
- वंशजो के नाम संयुक्त रूप से दाखिल-ख़ारिज हेतु आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है तथा पूर्वजो के नाम का जमाबंदी अगर वंशज अपने नाम बँटवारा करते हुए कराना चाहते है तो सभी हिस्सेदार अपने आवेदन के साथ पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र , वंशावली तथा बँटवारा नामा (निबंधित/कोर्ट आदेश/आपसी सहमती बंटवारा ) अपलोड करना अनिवार्य है |
- आवेदन हेतु पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाले खाता, खेसर तथा आवश्यक रकबा का होना अनिवार्य है |
- अगर पूर्वज की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता/खेसरा/रकबा नहीं दिखाई देती है तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से सर्वप्रथम इसे ऑनलाइन कराएँ |
- आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलता तथा आवेदन जाँच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जाएगी | आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल-ख़ारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी |
Bihar Dakhil Kharij New Rule : ऐसे करे दाखिल-ख़ारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन :
- इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- वहां जाने के बाद आपको ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें का विकल्प मिलेगा |
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
- जहाँ आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा |
- इसके बाद आपको इसका Login ID & Password मिल जायेगा |
दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन :
- इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो Login ID & Password मिलेगा |
- उसके सामने आपको इस पोर्टल में फिर से Login करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
- जहाँ आपको इसके लिए आवेदन करने का फॉर्म मिलेगा |
- जिसे सही प्रकार से भरकर सभी जरुरी दस्तावेजो को अपलोड करके सबमिट करना होगा |
- इसके बाद आपको एक रसीद मिलेगा |
- जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा |
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Frequently Asked Questions(FAQs)
- दाखिल-ख़ारिज क्या है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है?
दाखिल-ख़ारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी भूमि के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज किया जाता है। जब आप कोई भूमि खरीदते हैं, तो आपको वह भूमि अपने नाम पर दर्ज करानी होती है, जिसे दाखिल-ख़ारिज कहा जाता है। - अगर भूमि के पूर्वज के नाम पर है, तो क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?
यदि आप कोई ऐसी भूमि खरीदते हैं जो पूर्वज के नाम पर है, तो आपको उस भूमि को बेचने से पहले सभी हिस्सेदारों से सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। बिना सहमति पत्र के दाखिल-ख़ारिज की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। - क्या एकल हिस्सेदार होने पर सहमति पत्र की आवश्यकता होगी?
यदि आप उस भूमि के एकमात्र हिस्सेदार हैं, तो आपको सहमति पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम सिर्फ उन मामलों में लागू होता है, जब भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार हों। - यदि भूमि के किसी हिस्सेदार का निधन हो चुका है, तो क्या करना होगा?
अगर भूमि के किसी हिस्सेदार का निधन हो गया है, तो आपको उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी (पुत्र) से सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बिना दाखिल-ख़ारिज प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। - दाखिल-ख़ारिज के लिए सहमति पत्र क्यों आवश्यक है?
सहमति पत्र आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी हिस्सेदारों की सहमति से ही भूमि का मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा रहा है। यह कानूनी विवादों से बचने के लिए किया जाता है।
निष्कर्ष:
Bihar Dakhil Kharij New Rule भूमि की खरीद-फरोख्त को और अधिक पारदर्शी और कानूनी बनाने के लिए लागू किया गया है। अब जमीन के सभी हिस्सेदारों से सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिससे भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचा जा सके। अगर आप भूमि खरीदते हैं और वह भूमि पूर्वज के नाम पर है, तो सहमति पत्र लेकर दाखिल-ख़ारिज प्रक्रिया पूरी करें।