बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता योजना चलाई जा रही है। बिहार महिला सहायता योजना 2025 के तहत तलाकशुदा महिलाओं या ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है।
बिहार महिला सहायता योजना 2025 के लाभ और आवेदन प्रक्रिया
✅ आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।
✅ सरकारी सहायता: तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
✅ आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : Overviews
Post Name | Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : बिहार सरकार की नई महिला सहायता योजना इन्हें मिलेगा 25000 रूपये आवेदन शुरू |
Post Date | 10/01/2025 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना |
Apply Mode | Offline |
Department | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
Official Website | state.bihar.gov.in/minoritywelfare |
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : Short Details | Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : इस योजना के तहत सरकार के तरफ से ऐसे महिलाएं जिनका तलाक हो गया है या फिर जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है उन सभी को सरकार के तरफ से लाभ दिया जाता है | इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है | इसके लिए आवेदन को लेकर ऑफिसियल नोटिस जारी कर जानकारी दी गयी है | |
बिहार महिला सहायता योजना 2025: अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार महिला सहायता योजना 2025 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
बिहार महिला सहायता योजना 2025 के लाभ
✅ पहले ₹10,000 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे अब ₹25,000 कर दिया गया है।
✅ सहायता राशि RTGS/DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
✅ यह सहायता राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत पात्रता
✔️ महिला तलाकशुदा होनी चाहिए या पति द्वारा 02 वर्ष से अधिक समय से परित्यक्ता हो।
✔️ महिला के पति को पूर्णतः अपंग घोषित किया गया हो।
✔️ आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो।
✔️ महिला की वार्षिक आय ₹4,00,000/- से कम होनी चाहिए।
❌ विधवा (बेवा) या मोसमात महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
बिहार महिला सहायता योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया

🔹 इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किए जाएंगे।
🔹 आवेदन करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
🔹 आवेदन पत्र को सही प्रकार से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
🔹 सभी आवेदनों की जांच के बाद स्वीकृत लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी।
संपर्क विवरण
📌 अधिक जानकारी और आवेदन के लिए संपर्क करें:
🏢 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बिहार
📞 टोल-फ्री नंबर: 1800-345-6123
🌐 अधिकृत वेबसाइट: www.minoritywelfare.bih.nic.in
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं।
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Frequently Asked Questions(FAQs)
1. Who is eligible for the Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025?
This scheme is exclusively for divorced or abandoned Muslim women whose husband has left them for more than two years or is permanently disabled. The applicant must be between 18 to 50 years old and have an annual income below ₹4,00,000. Widows (Bewa) or Mosamat women are not eligible.
2. How much financial assistance is provided under this scheme?
Initially, the government provided ₹10,000, but now the assistance amount has been increased to ₹25,000. This amount will be transferred directly to the beneficiary’s bank account via RTGS/DBT.
3. How can I apply for Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025?
Applications are accepted offline. Eligible women need to visit the District Minority Welfare Office, collect the application form, fill it out correctly, attach the required documents, and submit it at the same office.
4. What documents are required for the application?
Applicants must submit:
- Aadhaar Card
- Divorce Certificate or Legal Proof of Abandonment
- Income Certificate
- Bank Account Details
- Residence Proof
- Passport-size Photographs
5. Where can I get more information about this scheme?
For additional details, applicants can visit the District Minority Welfare Office or contact the toll-free helpline 1800-345-6123. More information is also available on the official website: www.minoritywelfare.bih.nic.in.
Conclusion
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 is a crucial initiative by the Bihar government aimed at providing financial stability to divorced and abandoned Muslim women. By offering ₹25,000 financial aid, this scheme helps beneficiaries gain self-reliance and economic security. Eligible women should apply through the District Minority Welfare Office and take advantage of this valuable support program.